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आधी रात अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस, हाईकोर्ट ने पूछा- क्या थी मजबूरी?

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आधी रात अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस, हाईकोर्ट ने पूछा- क्या थी मजबूरी?

June 30, 2026 Source: Bharat Vaani

**कोलकाता:** कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर देर रात हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कोलकाता पुलिस से पूछा कि आखिर आधी रात के बाद तलाशी लेने की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और तलाशी अभियान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। यह मामला TMC की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया और बिना उचित कारण के अभिषेक बनर्जी के घर पर कार्रवाई की। अदालत ने पुलिस को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर पूरी कार्रवाई का आधार स्पष्ट करने का आदेश दिया है। इसके बाद TMC को भी दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि जिस एफआईआर के आधार पर पुलिस उनके मुवक्किल के घर पहुंची, उसमें अभिषेक बनर्जी का नाम तक शामिल नहीं था। वहीं TMC के वकील ने दावा किया कि पुलिस बिना किसी वारंट के 121 कालीघाट रोड स्थित आवास पर पहुंची और सुबह करीब 5 बजे ताला तोड़ने के लिए आपदा प्रबंधन टीम को भी बुला लिया गया। पार्टी ने इसे पुलिस अधिकारों का खुला दुरुपयोग बताया। दरअसल, यह कार्रवाई सालबोनी में सरकारी जमीन की कथित बिक्री से जुड़े मामले में अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (PA) सुमित रॉय की तलाश के लिए की गई थी। इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए TMC हाईकोर्ट पहुंची। अब अदालत ने पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई पुलिस के हलफनामे के बाद होगी।