Saturday, July 11, 2026
English edition

India

अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, MP हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के अमल पर लगाई रोक

June 25, 2026 Source: Bharat Vaani

अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, MP हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के अमल पर लगाई रोक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला भाजपा नेता और इंदौर के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में आकाश विजयवर्गीय ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप था कि पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने उन्हें “गुंडा” कहकर संबोधित किया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने इस आदेश को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में सुनवाई के दौरान उनके वकील लगातार अनुपस्थित रहे, जिसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक भी स्वतः समाप्त हो गई थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी की ओर से याचिका को पुनः बहाल करने की मांग की गई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका को रिस्टोर करने की अनुमति दे दी। साथ ही भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अमल पर भी रोक बरकरार रखी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिषेक बनर्जी को फिलहाल राहत मिल गई है और मामले की आगे की सुनवाई अब पुनः शुरू होगी।