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जवाद अहमद सिद्दीकी को राहत नहीं, कोर्ट ने अंतरिम जमानत से किया इनकार...

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जवाद अहमद सिद्दीकी को राहत नहीं, कोर्ट ने अंतरिम जमानत से किया इनकार...

June 9, 2026 Source: Bharat Vaani

493 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली की अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान की अदालत ने उनकी छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सिद्दीकी ने अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी की देखभाल का हवाला देते हुए अस्थायी जमानत की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि उनकी पत्नी स्टेज-4 मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो कि इलाज के दौरान उनकी पत्नी को विशेष रूप से सिद्दीकी की ही जरूरत है। मेडिकल दस्तावेजों के अनुसार मरीज की स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन फिलहाल स्थिर बनी हुई है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि मरीज पूरी तरह बिस्तर पर हैं या दैनिक कार्य करने में असमर्थ हैं। साथ ही, सिद्दीकी यह साबित नहीं कर पाए कि उनकी पत्नी की देखभाल के लिए परिवार में कोई अन्य वयस्क सदस्य उपलब्ध नहीं है। न्यायालय ने माना कि वयस्क बच्चों और अन्य परिजनों से भी देखभाल की अपेक्षा की जा सकती है। जवाद अहमद सिद्दीकी को फरवरी 2026 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर जांच शुरू की। जांच एजेंसी का आरोप है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने मान्यता संबंधी भ्रामक जानकारी देकर छात्रों और अभिभावकों से लगभग 493.24 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की। फिलहाल ईडी इस बहुचर्चित मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।